ladli Behana Awas Yojana को लेकर बढ़ी अपडेट, नियम बदले,अब इनको भी मिलेगा आवास का लाभ

मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास योजना(ladli Behana Awas Yojana) की शुरुआत मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिव सिंह चौहान के द्वारा शुरुआत की गई थी, आपको पता ही होगी कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की तरफ से हर महीने 1250 रुपए सरकार के द्वारा उनके खाते में डाले जाते हैं।

लाडली बहना आवास योजना क्या है ?ladli Behana Awas Yojana

लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सन 2023 से शुरू की गई थी उन्हें लाडली बहनाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी अब उन्हें घर मकान कपड़ा देने के लिए लाडली आवास योजना की शुरुआत कर दी गई थी अब उसमें कुछ बदलाव किए जा, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना पीएम मोदी आवास योजना से जुड़ी हुई है। ऐसी महिलाएं जो पीएम मोदी आवास योजना का लाभ ले चुकी है उन्हें लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा

आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 की शुभारंभ हो चुकी है

आवास प्लस सर्वेक्षण के द्वारा यह तय किया जाएगा कि किन्हे इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन्हे इस योजना से हटाया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता नियमों में बदलाव किया गया है, और आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के लिए पात्रों का चयन नए नियमों के अनुसार होगा। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

शुक्रवार को गांधी सभागार में सीडीओ केके सिंह ने ब्लाक प्रमुखों, प्रधानों, खंड विकास अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

PM Awas Yojana के लिए अब इन चीजों को हटाया गया

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहले जिनके घर में लैंडलाइन,फ्रिज, दो पहिया वाहन और जिन सदस्य की मासिक आय ₹10000 उनकी Income होती थी उन्हें इसके लिए अपात्र माना जाता था अब इसे बढ़ाकर आपकी आय ₹15000 तक कर दी गई है जिनकी Income ₹15000 है उन्हें इसके लिए अपात्र माना जाएगा

इन लोगो को मिलेगा योजना का लाभ

अब जिनके पास भी मोटरसाइकिल ,दो पहिया, चार पहिया, तीन पहिया गाड़ी है और गिनती इनकम ₹50000 से कम है उन्हे इस योजना का पात्र माना जाएगा।

आयकर चुकाने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि वाले, और 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार योजना के लिए अपात्र होंगे। ब्लाक प्रमुख और प्रधानों से अपेक्षा की गई है कि सूची में केवल पात्र व्यक्तियों के नाम ही शामिल करें और अपात्रों को बाहर रखें।

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